Covid-19 Anugrah Rashi Madhya Pradesh
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- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/रा.आ./सात/शा-8/2021/943 भोपाल दिनांक 18/11/2021 के माध्यम से कोविड COVID-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को 50,000 /- रूपये (पचास हजार) की अनुग्रह राशि दिये जाने के निर्देश जारी किये गया है।
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1. प्रस्तावना
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में भारत सरकार गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन) प्रभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 33-04/2020- NDM-1 दिनांक 25.09.2021 के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को अनुग्रह सहायता राशि दिए जाने हेतु गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 32/7/2014 NDMI दिनांक 8 अप्रैल 2015 के (SDRF Norms) आइटम क्रमांक 1 के तहत नवीन पृविष्टि "मदों की संशोधित सूची और सहायता के मानदंडों" में 1 (e) के पश्चात् 1 (f) जोडी गयी है।
2. पात्रता
कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान (कंण्डिका 4 में उल्लेखानुसार) को रूपये 50,000/- की अनुग्रह राशि दी जायेगी। अनुग्रह राशि प्रति मृतक देय होगी।
कोविड-19 से मृत्यु की परिभाषा:
i. ऐसे मृत्यु के प्रकरण जिनमें मृतक कोरोना वायरस संक्रमित (कोविड पॉजीटिव) होना RTPCR / RAT जांच अथवा अस्पताल / रोगी भर्ती सुविधा (in patient facility) के दौरान चिकित्सकीय जांच (Clinical Investigation- कम से कम 02 चिकित्सकों द्वारा हस्ताक्षरित) में निर्धारित किया गया है।
ii. ऐसे मृत्यु के प्रकरण जहां मृतक का कोरोना वायरस संक्रमित (कोविड पॉजीटिव) होना RTPCR / RAT जांच चिकित्सकीय जांच (Clinical Investigation कम से कम 02 चिकित्सकों द्वारा हस्ताक्षरित) में निर्धारित हो एवं मृत्यु ऐसी जांच की तिथि से 30 दिवस के भीतर हो गई हो, भले ही मृत्यु किसी अस्पताल / रोगी भर्ती सुविधा के बाहर हुई हो।
iii. ऐसे मृत्यु के प्रकरण जिसमें कोविड-19 संक्रमित रोगी किसी अस्पताल / रोगी भर्ती संस्था में भर्ती है तथा उसकी मृत्यु उसी भर्ती के दौरान 30 दिन पश्चात भी हो जाती हो ।
iv. ऐसे मृत्यु के प्रकरण जिनमें कंण्डिका 2(i), 2(ii) एवं 2 (ii) की पूर्ति नहीं होती है एवं मृत्यु किसी अस्पताल अथवा निवास पर हुई हो एवं जिनमें रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा फार्म 4 अथवा फार्म 4a में जारी Medical certificate of cause of death (MCCD) (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में निर्धारित) मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 अंकित है।
V. ऐसे मृत्यु के प्रकरण जो कण्डिका 2 (i), 2(ii), 2(iii) एवं 2 (iv) की पूर्ति नहीं करते है एवं जहां कोई MCCD उपलब्ध नहीं है या मृतक के वारिसान MCCD में उल्लेखित मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं है, में मृतक के वारिसान जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु प्रमाणित करने हेतु समिति (CDAC Covid-19 Death Ascertaining Committee) के समक्ष आवेदन कर सकेंगें जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार होगी :
I. अतिरिक्त जिला कलेक्टर
II. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
III. जिला स्वास्थ्य अधिकारी/ मेडिकल कॉलेज प्राचार्य अथवा HOD Medicine (जिले में मेडिकल कॉलेज होने की स्थिति में)
IV. विषय विशेषज्ञ
समिति द्वारा निम्न प्रक्रिया का पालन कर प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा :
1. कंडिका 2 (v) के प्रथम पैरा में उल्लेखित स्थिति होने पर वारिसान / आवेदक, कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन परिशिष्ट-4 Click Download पर प्रदर्शित प्रारूप में जिला कलेक्टर को कर सकेगें।
2. अगर समिति यह पाती है कि प्रकरण में मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है तो परिशिष्ट 5 पर दर्शित प्रारूप में कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसके लिये सभी सुसंगत दस्तावेजों एवं परिस्थितियों का सत्यापन समिति द्वारा किया जायेगा।
3. कडिका 2 (v) (2) अनुसार जारी प्रमाण पत्र समिति द्वारा जन्म मृत्यु पंजीयन रजिस्ट्रार (जिसनें मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है) को भी भेजा जायेगा।
4. समिति द्वारा प्राप्त सभी प्रकरणों का निराकरण 30 दिवस में किया जायेगा।
vi. जहर से, दुर्घटना से आत्महत्या या मानव हत्या को कोविड-19 से मृत्यु नहीं माना जायेगा भले ही मृतक मृत्यु के समय कोरोना वायरस से संक्रमित हो।
vii. ऐसे व्यक्तियों / शासकीय कर्मियों के वारिसानों को जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड- 19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड- 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना अथवा मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का लाभ दिया गया है अथवा जो इन योजनाओं में लाभ लेने के लिये पात्र है, वह अनुग्रह राशि हेतु पात्र नहीं होगें।
viii. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्तर्गत लागू बीमा योजना के अन्तर्गत • सम्मिलित शासकीय कर्मी अनुग्रह राशि हेतु पात्र नहीं होंगे।
3. अवधि
कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु के लिए दी जाने वाली अनुग्रह राशि हेतु नियत तिथि की गणना कोविड-19 संक्रमण के देश में प्रथम प्रकरण के प्रकाश में आये जाने के दिनांक से होगी अनुग्रह राशि का प्रावधान कोविड-19 संक्रमण को महामारी के रूप में अधिसूचना रद्द करने अथवा अनुग्रह राशि के संबंध में आगामी आदेश जो भी पहले हो, तक प्रचलित रहेगा।
4. प्रकरण में अनुग्रह राशि हेतु पात्रता निम्न क्रम में होगी :
i. मृतक के पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) प्रथम हकदार होगें।
ii. क्रमांक (i) के ना होने की स्थिति में अविवाहित विधिक संतान को अनुग्रह राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।
iii. क्रमांक (1) एवं (ii) के न होने की स्थिति में माता-पिता ।
5. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:
1. अनुग्रह राशि प्राप्त करने हेतु वारिसान या आवेदक (वारिसान के 18 वर्ष से कम उम्र के होने की स्थिति में वारिसान के अभिभावक) द्वारा निर्दिष्ट समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र परिशिष्ट-3 Click Download जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा।
6. स्वीकृति की प्रक्रिया प्रक्रिया:
कंडिका 2 अनुसार पात्र मृतक व्यक्ति के वारिसान को अनुग्रह राशि मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 35-115-2006-सी एक दिनांक 5 सितम्बर 2007 अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा स्वीकृत की जायेगी। आवेदन का निराकरण आवेदन पत्र मय समस्त सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में किया जाना होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दावे के सत्यापन, स्वीकृति एवं अनुग्रह सहायता के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया सुदृढ़, जनसुलभ एवं सरल हो ।
7. राशि का आहरण:-
अनुग्रह राशि का भुगतान मांग संख्या 58 मुख्यशीर्ष 2245, योजनाशीर्ष 5504-राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता से देय होगी। यथासंभव अनुग्रह राशि का भुगतान वारिसान के आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जायेगा तथा इसका रिकार्ड रखा जायेगा कि किन वारिसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते से पृथक किसी अन्य बैंक खाते में भुगतान किया गया है।
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी विस्तृत निर्देश देखने हेतु PDF Download Click करें ।